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हाईकोर्ट: दिल्ली दंगों के आरोपी छात्र इकबाल तन्हा को परीक्षा में बैठने के लिए मिली अंतरिम जमानत

Tue, 08 Jun 2021 02:20 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 08 Jun 2021 02:20 PM IST
सार

पीठ ने कहा, अंतरिम हिरासत-जमानत के दौरान इकबाल परिवार के सदस्यों, मित्रों, सहपाठियों या किसी भी अन्य व्यक्ति को मिलने नहीं बुलाएगा। 

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Delhi high court gives interim bail to jamia student and delhi riots accused iqbal tanha for exams
delhi high court - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगा मामले में गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दो हफ्ते की अंतरिम हिरासत-जमानत दी है। छात्र को यह राहत 15 जून से होने जा रही परीक्षा के मद्देनजर दी गई है जिसमें वह पढ़ाई करने और परीक्षा में बैठने के लिए दो हफ्ते तक यहां के एक होटल में रहेगा।
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जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भम्भानी की बेंच ने कहा कि तन्हा के लिए बीए (ऑनर्स) (फारसी) पूरा करने के लिए तीन पूरक परीक्षाओं में बैठना आवश्यक है, अत: उसे 13 जून की सुबह हिरासत-जमानत पर छोड़ा जाए तथा 26 जून की शाम को जेल में वापस लाया जाए। इस दौरान तन्हा जेल के दो सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में कालकाजी के एक होटल में ठहरेगा। इस दौरान आने वाला सारा खर्च तन्हा ही वहन करेगा, जिसके लिए उसने रजामंदी दी है।
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पीठ ने कहा, अंतरिम हिरासत-जमानत के दौरान इकबाल परिवार के सदस्यों, मित्रों, सहपाठियों या किसी भी अन्य व्यक्ति को मिलने नहीं बुलाएगा। चूंकि परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होगी इसलिए अदालत ने तन्हा से कहा है कि वह लैपटॉप, इंटरनेट और एक सामान्य मोबाइल फोन की व्यवस्था करे। इनकी जांच पहले पुलिस अधिकारी करेंगे और उसके बाद ही ये वस्तुएं तन्हा को सौंपी जाएंगी।
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अदालत ने कहा कि तन्हा प्रतिदिन दस मिनट के लिए अपने परिवार या वकील से फोन पर बात कर सकेगा। अंतरिम हिरासत जमानत की इस अवधि को जेल की सजा में शामिल माना जाएगा।


तन्हा को पिछले वर्ष मई में गिरफ्तार किया गया था। उस पर दंगों की साजिश में शामिल होने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी 2020 को उत्तरपूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़की थी जिसने सांप्रदायिक रूप ले लिया था। हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 200 लोग घायल हो गए थे।
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