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दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अनुमति, केजरीवाल ने वापस ली समन को चुनौती देने वाली याचिका

Wed, 18 Sep 2019 02:08 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 18 Sep 2019 02:08 PM IST
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delhi high court gives approval kejriwal withdraws his plea challenging court summon
सचिवालय में पत्रकारों से वार्ता करते मुख्यमंत्री केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन। - फोटो : अमर उजाला

हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है।

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केजरीवाल ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर 8 जुलाई को निचली अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को नोटिस जारी कर गुप्ता से जवाब मांगा था। 
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने अरविंद केजरीवाल के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। उनकी ओर से पेश वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि इस मामले में विधायकों व सांसदों के की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत ने समन जारी किया था।
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वहां विचाराधीन मामलों की सुनवाई एक साल में पूरी करने का प्रावधान है। इसलिए वह इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं, ताकि निचली अदालत में सुनवाई जल्द पूरी हो सके।

भाजपा नेता गुप्ता ने अपनी शिकायत में केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अपनी क्षवि खराब करने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार दोनों ने उन पर आप प्रमुख की हत्या के कथित षड्यंत्र का हिस्सा होने का आरोप ट्विटर पर लगाया था।

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