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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, बच्चे के पासपोर्ट से हट सकता है पिता का नाम, अधिकारियों को दिए निर्देश

Tue, 02 May 2023 05:00 AM IST
Digvijay Singh एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 02 May 2023 05:00 AM IST
सार

महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से उसके पिता का नाम हटाने का आदेश देने की मांग की थी। महिला ने इसके लिए तलाक के वक्त हुए करार को पेश किया। इस मामले में महिला का नाबालिग बेटा भी याचिकाकर्ता के तौर पर शामिल था। 

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Delhi High Court Father name can be removed from child's passport
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पत्नी को तलाक देते वक्त एक व्यक्ति ने ‘न सिर्फ अपने नाबालिग बेटे की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, बल्कि उससे सारे रिश्ते भी खत्म कर लिए।  दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे प्रमुख आधार मानते हुए नाबालिग के पासपोर्ट से उसके पिता का नाम हटाने और नया पासपोर्ट जारी करने का आदेश जारी किया है ।

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हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों से साफ है कि पिता ने अपने नाबालिग बेटे का भरण-पोषण नहीं किया और न ही इसके लिए कोई गुजाराभत्ता दिया। फैसले में कहा गया है कि इसके अलावा, बच्चा अपनी माता और नाना-नानी के सरनेम का उपयोग कर रहा है, जिससे जाहिर होता है कि पिता बच्चे के साथ कोई सरोकार या संबंध नहीं रखना चाहता। हाईकोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस को आदेश दिया कि पिता के नाम के बगैर ही बच्चे का नया पासपोर्ट जारी करें।

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जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने अपने फैसले में कहा है कि मौजूदा मामला अनूठा होने के साथ-साथ अजीबोगरीब परिस्थितियों से भरा है। तथ्यों को देखने से पता चलता है कि पत्नी से तलाक लेते वक्त व्यक्ति ने अपने नाबालिग बेटे के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था। 

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महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से उसके पिता का नाम हटाने का आदेश देने की मांग की थी। महिला ने इसके लिए तलाक के वक्त हुए करार को पेश किया। इस मामले में महिला का नाबालिग बेटा भी याचिकाकर्ता के तौर पर शामिल था। 

 

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