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मानहानि मामले में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को पेशी से छूट मिली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 26 Apr 2017 07:07 PM IST
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अक्षय कुमार
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हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में अभिनेता अक्षय कुमार को निचली अदालत में पेशी से छूट प्रदान की है। यह मामला जूता निर्माता कंपनी बाटा ने दायर किया है।
याची के अनुसार उन्हें अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म जॉली एलएलबी 2 में उनके द्वारा कहे एक डायलॉग पर आपत्ति है। डायलॉग में उनकी कंपनी के नाम का इस्तेमाल गलत संदर्भ में किया गया है। जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को हानि हुई है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष अक्षय कुमार ने निचली अदालत द्वारा आठ फरवरी को जारी समन को चुनौती दी है। उन्होंने तर्क रखा है कि उन्होंने फिल्म में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे कंपनी की मानहानि हुई है। ऐसे में दायर शिकायत को रद किया जाए।
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अक्षय के अलावा अभिनेता अनु कपूर, फिल्म निदेशक सुभाष कपूर व निर्माता कंपनी फाक्स स्टार स्टूडियो इंडिया प्रा.लि. के खिलाफ शिकायत की गई है।
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याची के अनुसार उन्हें अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म जॉली एलएलबी 2 में उनके द्वारा कहे एक डायलॉग पर आपत्ति है। डायलॉग में उनकी कंपनी के नाम का इस्तेमाल गलत संदर्भ में किया गया है। जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को हानि हुई है।
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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष अक्षय कुमार ने निचली अदालत द्वारा आठ फरवरी को जारी समन को चुनौती दी है। उन्होंने तर्क रखा है कि उन्होंने फिल्म में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे कंपनी की मानहानि हुई है। ऐसे में दायर शिकायत को रद किया जाए।
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अक्षय के अलावा अभिनेता अनु कपूर, फिल्म निदेशक सुभाष कपूर व निर्माता कंपनी फाक्स स्टार स्टूडियो इंडिया प्रा.लि. के खिलाफ शिकायत की गई है।