फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi high court disposed of bunch of pleas related to treatment of outsiders in delhi as after LG order these pleas no use

दिल्ली में बाहर वालों के इलाज को लेकर कई याचिकाएं खारिज, कोर्ट ने कहा- अब इनका कोई मतलब नहीं

Tue, 09 Jun 2020 01:49 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 09 Jun 2020 01:49 PM IST
विज्ञापन
Delhi high court disposed of bunch of pleas related to treatment of outsiders in delhi as after LG order these pleas no use
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI
दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवालों का इलाज होगा, इस फैसले के बाद इसके खिलाफ कई याचिकाएं डाली डाली गई थीं। हालांकि आज इन सबको दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन


अदालत का कहना है कि अब जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने राज्य सरकार के फैसले को ही पलट दिया है तो इन याचिकाओं का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed