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दिल्ली में बाहर वालों के इलाज को लेकर कई याचिकाएं खारिज, कोर्ट ने कहा- अब इनका कोई मतलब नहीं
Tue, 09 Jun 2020 01:49 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Tue, 09 Jun 2020 01:49 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI
दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवालों का इलाज होगा, इस फैसले के बाद इसके खिलाफ कई याचिकाएं डाली डाली गई थीं। हालांकि आज इन सबको दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
अदालत का कहना है कि अब जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने राज्य सरकार के फैसले को ही पलट दिया है तो इन याचिकाओं का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है।
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अदालत का कहना है कि अब जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने राज्य सरकार के फैसले को ही पलट दिया है तो इन याचिकाओं का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है।
Delhi High Court today disposed of bunch of petitions challenging Delhi Govt's order to restrict treatment of #COVID19 & limiting treatment of COVID-19 patients to bonafide Delhi residents; Court stated that Delhi Govt's order had become infructuous after Lieutenant Guv's order pic.twitter.com/OmgSn99RNX
— ANI (@ANI) June 9, 2020
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