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हाईकोर्ट ने खारिज की शरजील इमाम की याचिका, यूएपीए मामले में जांच के लिए समय बढ़ाने को दी थी चुनौती
Fri, 10 Jul 2020 04:11 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Fri, 10 Jul 2020 04:11 PM IST
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शरजील इमाम
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसके खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले में जांच पूरी करने का समय बढ़ाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
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Delhi High Court dismisses the petition filed by Sharjeel Imam (who was arrested for giving seditious speech & abetting riots in Jamia in Dec 2019) challenging trial court's order of giving more time to the investigation agency to probe him under UAPA without issuing a notice. pic.twitter.com/6uXicQfIPG
— ANI (@ANI) July 10, 2020विज्ञापन
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की याचिका को 25 जून को सुनवाई पूरी कर ली थी । इमाम ने जांच पूरी करने के लिए पुलिस को और समय देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली पुलिस ने इमाम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत के 25 अप्रैल के आदेश में कोई खामी नहीं है।
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अदालत ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मामले में जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की वैधानिक अवधि के अलावा तीन और महीने का समय दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पांच घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने पुलिस और इमाम के वकील को 28 जून तक लिखित में दलीलें दाखिल करने को कहा था। इसके बाद आदेश पारित किया गया । पिछले साल दिसंबर में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हिंसक प्रदर्शन से जुड़े मामले में इमाम को 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद जिले से गिरफ्तार किया गया था।