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Delhi: हाईकोर्ट ने महिला की उदासीनता पर पीछा करने के मामले को किया खारिज, युवक पर लगाया 30 हजार का जुर्माना

Tue, 04 Oct 2022 06:39 PM IST
आकाश दुबे पीटीआई
पीटीआई Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 04 Oct 2022 06:39 PM IST
सार

अदालत ने कहा है कि इसे कानूनी मिसाल नहीं माना जाना चाहिए और इस मामले में कार्यवाही रद्द कर दी जाती है।

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Delhi High Court dismisses case after woman remained silent in stalking case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

एक व्यक्ति के खिलाफ चल रहे महिला का पीछा करने के मामले को रद्द करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय सहमत हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला ने कहा कि वह इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहती है। हालांकि अदालत ने मामले में युवक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने कहा कि क्योंकि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है और कोई विवाद लंबित नहीं है। अदालत ने कहा है कि इसे कानूनी मिसाल नहीं माना जाना चाहिए और इस मामले में कार्यवाही रद्द कर दी जाती है।

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