फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi high court disapproves of aap govt free water scheme in delhi ncr

मुफ्त पानी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट हुआ सख्त, कहा- 'फ्री में क्यों दिया जा रहा अमीरों को पानी'

Fri, 25 May 2018 10:27 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 25 May 2018 10:27 AM IST
विज्ञापन
delhi high court disapproves of aap govt free water scheme in delhi ncr
delhi HC

आम आदमी पार्टी का दिल्लीवासियों को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने की नीति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि पानी उनको फ्री में दिया जाए जो वाकई में जरूरतमंद हो, बाकि किसी को ऐसे पानी देने की कोई जरूरत नहीं है।

विज्ञापन


कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब वरिष्ठ वकील और न्याय मित्र राकेश खन्ना ने इस तथ्य की ओर ध्यान आर्कषित किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की बैंच ने कहा, किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए।
विज्ञापन


आप 10 पैसे लो या एक पैसा। कुछ भी मुफ्त नहीं दिया जाना चाहिए, सिवाय उनके जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत हो, जैसे गरीब। 

20 लीटर पानी मुफ्त देने पर पानी का हुआ है संरक्षण

delhi high court disapproves of aap govt free water scheme in delhi ncr
delhi HC

वहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन ने अपने नीति का बचाव करते हुए कहा, 20 लीटर पानी मुफ्त देने पर पानी का संरक्षण हुआ है। लोग अपने जरूरत के हिसाब से ही पानी का प्रयोग कर रहे हैं।

बैंच ने कहा कि बहुत से लोग हैं जो स्वीकृत सीमा से ऊपर कई मंजिल अवैध तरीके से बनवाकर रह रहें हैं। ऐसे लोग कैसे मुफ्त पानी का लाभ उठा रहे हैं जबकि ये सभी लोग पानी का भुगतान करने में सक्षम हैं। अगर स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को मुफ्त पानी दिया जाता तो एक बार इसे समझा जा सकता था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed