{"_id":"5f92ccf78ebc3e9b8c5d7306","slug":"delhi-high-court-directs-delhi-government-and-cpcb-to-consider-pleas-as-report-file-to-stop-effigy-and-cracker-burning","type":"story","status":"publish","title_hn":"पटाखे फोड़ने और पुतले जलाने पर रोक के लिए याचिका को अभ्यावेदन मानें: दिल्ली हाईकोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पटाखे फोड़ने और पुतले जलाने पर रोक के लिए याचिका को अभ्यावेदन मानें: दिल्ली हाईकोर्ट
Fri, 23 Oct 2020 06:00 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 23 Oct 2020 06:00 PM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आप सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया कि वह पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने और प्रतीक के रूप में रावण के पुतले जलाने पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिका को ही अभ्यावेदन मानकर उचित कार्रवाई करें।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और सीपीसीबी को इस मामले में लागू कानून, नियमों, विनियमों और सरकारी नीति के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
अदालत ने उन्हें फैसला करते समय इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखने का भी निर्देश दिया।
पीठ ने वकील चेतन हसीजा और साहिल शर्मा की याचिका सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में कोविड-19 महामारी के दौरान भी वायु प्रदूषण के स्तर में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए शहर में पुतले जलाने और पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के डीडीएमए और सीपीसीबी को निर्देश दिये जायें।
विज्ञापन