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Delhi: एसिड अटैक मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- शारीरिक घाव भर जाते हैं पर भावनात्मक नहीं
Wed, 06 Sep 2023 10:11 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 06 Sep 2023 10:11 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने एसिड हमले के एक मामले में आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि वह पीड़िता के अनदेखे मनोवैज्ञानिक दर्द के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने एसिड हमले के एक मामले में लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर एक आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि वह पीड़िता के अनदेखे मनोवैज्ञानिक दर्द के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। ऐसे अपराध के लिए एक मजबूत निवारक स्थापित करना आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने कहा कि तेजाब हमला, समकालीन समाज में सबसे गंभीर अपराधों में से एक है और आरोपी की लंबे समय तक कारावास की पीड़ा को पीड़ित की न्याय की प्रतीक्षा के समान ही सराहना की जानी चाहिए।
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आरोपी ने इस आधार पर अपनी रिहाई की मांग की कि अपराध के लिए न्यूनतम सजा 10 साल है और वह पहले ही नौ साल न्यायिक हिरासत में बिता चुका है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एसिड हमला जो एक बहुत ही गंभीर अपराध है, अक्सर जीवन बदल देने वाली चोटें देता है, जिससे न केवल शारीरिक दर्द होता है बल्कि भावनात्मक घाव भी होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में अदालत की भूमिका एक संरक्षक के रूप में होती है। न्याय को सामने आने की जरूरत है।
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अदालत ने कहा कि मुकदमा जारी रहने के दौरान अभियुक्त अपनी लंबी कैद पर अफसोस जता सकता है, लेकिन वह जेल से बाहर आकर ताजी हवा में सांस लेना चाहता है और फिर से वही व्यक्ति बनना चाहता है। यह अदालत न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि पीड़िता को अपने जीवन के अधिकांश समय काला चश्मा पहनना पड़ता है, जैसा कि उसने अदालत में पहना है।
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