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कन्हैया कुमार को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, अंतरिम जमानत नहीं होगी रद्द

Thu, 11 Aug 2016 03:45 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 11 Aug 2016 03:45 PM IST
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delhi high court denies to cancel interim bail of kanhaiya kumar
कन्हैया कुमार

देशद्रोह का आरोप झेल रहे जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज राहत दी है। आज अदालत ने कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत रद्द करने की अपील खारिज कर दी है।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की जमानत रद्द करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल प्रधानमंत्री पर टिप्पणी और सेना के खिलाफ दिए गए बयानों कन्हैया के बयानों को देशविरोधी श्रेणी में रखकर और जमानत की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए उसकी जमानत का विरोध किया गया था।
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हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ये तो कहा था कि कन्हैया ने शर्तों का उल्लघंन किया है लेकिन जमानत रद्द करने की कोई राय नहीं दी थी और फैसला कोर्ट पर छोड़ दिया था।
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सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था कि आप कोर्ट के साथ क्यों खेल रहे हैं। आप सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। कोर्ट दिल्ली पुलिस की ओर से पेश दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि पुलिस इस मामले में आंख मिचौली का खेल खेल रही है।

पुल‌िस ने कहा था कोर्ट खुद तय करे जमानत देना है क‌ि नहीं

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जेएनयू कैंपस पहुंचने पर कन्हैया

कोर्ट ने कहा कि पिछली तीन सुनवाई के दौरान इस मामले में पुलिस ये साफ नहीं कर पाई कि कन्हैया के मामले में उनका स्टैंड क्या है। आपका जवाब आश्चर्यजनक है कि कोर्ट खुद तय करे कि जमानत रद्द होगी या नहीं।

अदालत ने कहा कि पुलिस को यह स्टैंड लेना चाहिए कि बेल कैंसिल होना चाहिए या नहीं। याचिकाकर्ता ने अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की थी।

इस याचिका में यह भी कहा गया कि कन्हैया ने जमानत के बाद जो स्पीच दी है वह एंटी नैशनल है। जबकि कन्हैया को अंतरिम जमानत की शर्त थी कि कैंपस में वो ना तो देशविरोधी गतिविधियों में भाग लेगा ना ही ऐसी गतिविधियां होने देगा।

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