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कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरा लगना निजता का हनन कैसे: हाईकोर्ट

Fri, 02 Aug 2019 10:23 AM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 02 Aug 2019 10:23 AM IST
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delhi high court ask how cctv installation in classrooms breach of privacy next hearing 27 november
फाइल फोटो - फोटो : pixabay

जब बच्चों की तस्वीरें, कैंपस, कॉरिडोर व सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आ रही है तो क्लास में ऐसा क्या है जिससे स्कूल में सीसीटीवी लगने से वहां बच्चों की निजता का हनन होगा। यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। 

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ याची को गंभीरता से विचार करने और अगली तारीख पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। खंडपीठ ने क्लास रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर रोक मांग को भी ठुकरा दिया और सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। 
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याची के वकील ने तर्क रखा कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज लोगों के हाथ लग जाएगा तो उससे कई आपराधिक घटनाएं हो सकती है। इस पर दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संजय घोष ने जवाब दिया कि कैमरे का पासवर्ड केवल बच्चों के माता पिता के पास होगा, न कि आम लोगों के पास।
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इससे पहले भी कोर्ट ने गत वर्ष 13 सितंबर को कहा था कि क्लास रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने में कुछ गलत नहीं है। इससे बच्चों के निजता का हनन नहीं होता है।

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