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Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाए दोषियों को किया बरी, गवाह को माना अविश्वसनीय
Mon, 30 Mar 2026 10:22 PM IST
विकास कुमार
आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली
Published by: विकास कुमार
Updated Mon, 30 Mar 2026 10:22 PM IST
सार
आदेश में कहा गया कि पीडब्ल्यू-18 ने घायल को अस्पताल ले जाने का दावा किया था। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह (पीडब्ल्यू-12) ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की पहचान पर भी संदेह जताया।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दो पुरुषों को बरी कर दिया है। निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही को अविश्वसनीय पाया।
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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने वीरेंद्र उर्फ बबलू और विकास उर्फ टिंकू की अपील स्वीकार की। रोहिणी अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया था। वीरेंद्र को शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोप साबित करने में विफल रहा। इसके बाद उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया। अभियोजन के अनुसार, पीड़ित पर मोटरसाइकिल सवार दो पुरुषों ने हमला किया था। पीछे बैठे व्यक्ति ने कथित तौर पर करीब से गोली चलाई थी। इससे पीड़ित की सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई थी।
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गवाह की गवाही पर संदेह
निचली अदालत ने मुख्य रूप से एकमात्र चश्मदीद गवाह (पीडब्ल्यू-18) की गवाही पर भरोसा किया था। गवाह ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अभियुक्तों को गोली चलाते देखा था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने गवाह की गवाही में गंभीर खामियां पाईं। अदालत ने उसके आचरण को सामान्य मानवीय व्यवहार के विपरीत बताया। न्यायमूर्ति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने गवाह की घटना के समय उपस्थिति पर संदेह व्यक्त किया।
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पहचान और मकसद पर सवाल
आदेश में कहा गया कि पीडब्ल्यू-18 ने घायल को अस्पताल ले जाने का दावा किया था। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह (पीडब्ल्यू-12) ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की पहचान पर भी संदेह जताया। गवाह ने बिना किसी पूर्व पहचान परेड के उन्हें अदालत परिसर में संयोग से पहचानने का दावा किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के मकसद के दावे को भी कमजोर पाया।