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Delhi: हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को किया रद्द, सीबीडीटी से मांगी थी राम मंदिर ट्रस्ट की जानकारी
Fri, 01 Mar 2024 02:46 PM IST
श्याम जी.
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Fri, 01 Mar 2024 02:46 PM IST
सार
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने आरटीआई के तहत श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से जानकारी मांगी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश को रद्द कर दिया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : amar ujala
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। वहीं, हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 30 नवंबर 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की याचिका को स्वीकार कर लिया।
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न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन में मांगी गई। जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक कैलाश चंद्र मूंदड़ा के लिए आयकर अधिनियम के तहत उचित प्राधिकारी से संपर्क करना हमेशा खुला है। हाईकोर्ट सीबीडीटी के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सीआईसी के 30 नवंबर 2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। इसमें निर्देश दिया गया था कि सीपीआईओ आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन में दिए गए कुछ बिंदुओं पर फिर से विचार करेगा।
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