Delhi: पति की गलती के बिना पत्नी का घर छोड़ना मानसिक क्रूरता, तलाक पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 04 Apr 2024 10:08 PM IST
सार
तलाक की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति की गलती के बिना पत्नी का घर छोड़ना मानसिक क्रूरता है। यह तलाक का आधार है।
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Delhi high court
- फोटो : फाइल फोटो