हेराल्ड हाउस मामले में दिल्ली कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, केंद्र ने कहा- शर्तों का हुआ उल्लंघन
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हेराल्ड हाउस मामले में दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने यथा स्थिति बनाएं रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि एजेएल ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि सरकार की जमीन पर बनी बिल्डिंग पर प्रिंटिग प्रेस चलाने के बजाय उसे किसी दूसरी कंपनी को किराए पर दे दिया गया था।
Delhi HC reserves order on Associated Journals Ltd (AJL), (owner of National Herald newspaper)'s plea challenging Centre's decision which had cancelled its lease & ordered it to vacate Herald House on grounds of violation of lease clauses after concluding arguments on both sides
— ANI (@ANI) November 22, 2018विज्ञापन