हाईकोर्ट ने खारिज की सोमनाथ की जमानत याचिका
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री व आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सनवाई करते हुए मंगलवार दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो जाने पर भारती के वकील ने कहा कि वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से नरमी की उम्मीद थी।
सोमनाथ की याचिका खारिज होते ही दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर स्थित उनके कार्यालय और घर पर छापा मारा लेकिन दोनों ही जगह वो मिले नहीं।
वहीं विपक्ष के वकील एस बब्बर का कहना है कि वो चाहते हैं कि भारती सामने आएं और मामले की जांच में पुलिसक का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारती की हिरासत में पूछताछ हो।
पत्नी ने कराई है शिकायत दर्ज
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने प्रताड़ना, हत्या के प्रयास आदि आरोप में मामला दर्ज करवाया था।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष विस्तृत सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे। वहीं अदालत ने मित्रा से उनके जेवरात की कीमत पूछी थी।
भारती ने भी जेवरात की राशि देने का तर्क रखा था। ऐसी संभावना है कि भारती को राहत मिल सकती है।