फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi HC dismisses plea of Kashmiri separatist leader Shabir Ahmad Shah seeking bail in terror funding case

Delhi HC: कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Thu, 12 Jun 2025 11:08 AM IST
विजय पुंडीर एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 12 Jun 2025 11:08 AM IST
सार

शब्बीर शाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहा है।

विज्ञापन
Delhi HC dismisses plea of Kashmiri separatist leader Shabir Ahmad Shah seeking bail in terror funding case
अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी। शब्बीर शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ अपील की थी। इस मामले में शाह पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप है। फैसले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की खंडपीठ ने की।

विज्ञापन


शब्बीर अहमद शाह को जून 2019 में गिरफ्तार किया गया था और एनआईए ने 4 अक्टूबर 2019 को दायर अपनी दूसरी पूरक चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया था। एनआईए के अनुसार, शाह ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने, हवाला लेन-देन के माध्यम से धन प्राप्त करने और शहीद आतंकवादियों के परिवारों को श्रद्धांजलि देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन धनराशियों का इस्तेमाल कथित तौर पर उग्रवादी गतिविधियों और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किया गया। 
विज्ञापन


शाह ने 7 जुलाई 2023 के एनआईए अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने दलील दी थी कि इस मामले में सबूत नहीं है और आरोपपत्र पहले ही दायर हो चुका है। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए अपील को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


शब्बीर अहमद शाह के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कुल 400 गवाहों की गवाही होनी है, जिनमें से अब तक केवल 15 की जांच पूरी हुई है। बचाव पक्ष ने इस आधार पर भी जमानत की मांग की थी कि ट्रायल लंबा चल सकता है और न्याय मिलने में देरी हो रही है।


बता दें कि शब्बीर अहमद शाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। एनआईए ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के कुख्यात आतंकियों के माध्यम से शब्बीर अहमद शाह को हवाला फंडिंग मिलती थी। जिससे जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed