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सिख दंगों के दोषी नरेश सहरावत की तीन दिन में हो मेडिकल जांच, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
Wed, 20 May 2020 07:12 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Wed, 20 May 2020 07:12 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को 1984 सिख विरोधी दंगों के एक दोषी की तीन दिन के भीतर आईएलबीएस अस्पताल में मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया है। दोषी नरेश सहरावत ने चिकित्सीय आधार पर अपनी सजा को तीन महीने निलंबित करने की अपील की है।
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सहरावत के मुताबिक, उनका किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट होना है। सहरावत दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। जस्टिस मनमोहन व जस्टिस संजीव नरूला ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और एसआईटी को 25 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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सहरावत ने याचिका में कहा कि आईएलबीएस अस्पताल में 11 मार्च को उनकी जांच होनी थी, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल जाने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने जेल प्रशासन को तीन दिन के अंदर सहरावत की जांच कराने का निर्देश दिया।
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