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Delhi: ब्रिटेन की यात्रा के लिए केंद्र की मंजूरी न मिलने का मामला, HC ने बंद की आतिशी की याचिका पर सुनवाई

Tue, 01 Aug 2023 12:17 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 01 Aug 2023 12:17 AM IST
सार

केंद्र ने सात जून को अदालत को बताया कि उनकी आधिकारिक यात्रा के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। अपनी याचिका में दिल्ली मंत्री ने तर्क दिया था कि विवेकाधीन आधार पर विदेश यात्रा के उनके अधिकार को प्रतिबंधित करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है।

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Delhi HC closes hearing on Atishi plea
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी की यूनाइटेड किंगडम (यूके) की आधिकारिक यात्रा के लिए केंद्र से अपेक्षित मंजूरी की मांग वाली याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी। पिछले महीने केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार ब्रिटेन का दौरा करने के बाद आप नेता के वकील ने कहा कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि प्रार्थना का उत्तर दिया गया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा याचिका को निरर्थक मानकर निपटाया जाता है।

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आतिशी ने पिछले महीने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि उन्हें कैंब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 15 जून को ‘100 पर भारत: एक वैश्विक नेता बनने की ओर’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोलने के लिए उनकी आधिकारिक क्षमता में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने 14 से 20 जून तक यात्रा के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार केवल सवालों का जवाब दे रही है। 

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केंद्र ने सात जून को अदालत को बताया कि उनकी आधिकारिक यात्रा के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। अपनी याचिका में दिल्ली मंत्री ने तर्क दिया था कि विवेकाधीन आधार पर विदेश यात्रा के उनके अधिकार को प्रतिबंधित करना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि राज्य सरकार में संवैधानिक पदाधिकारियों और मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रा के लिए केंद्र की राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता एक संवैधानिक कार्यालय की गरिमा और स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

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कैलाश गहलोत की याचिका विचाराधीन
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत की एक अलग याचिका विचाराधीन है जिसमें मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के मंत्रियों को विदेश यात्रा के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता को चुनौती दी है। उन्होंने पिछले साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 31 जुलाई से 7 अगस्त, 2022 तक 8वें विश्व शहरों के शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर की यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने की पृष्ठभूमि में याचिका दायर की थी।

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