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Delhi HC: आबकारी नीति मामले में अमित अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज, बेटी की बीमारी का दिया था हवाला

Fri, 17 Nov 2023 08:34 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 17 Nov 2023 08:34 PM IST
सार

अमित अरोड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया था कि आवेदक बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनकी बेटी बीमार है। मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार उसे अपने माता-पिता की देखभाल की आवश्यकता है।

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Delhi HC Amit Arora bail plea rejected in excise policy case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत खारिज कर दी। वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और उन्होंने अपनी बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने जमानत याचिका खारिज कर दी हैँ। उच्च न्यायालय ने सात नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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अमित अरोड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया था कि आवेदक बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनकी बेटी बीमार है। मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार उसे अपने माता-पिता की देखभाल की आवश्यकता है।

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