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Money Laundering Case: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में याचिका की स्वीकार

Wed, 14 Aug 2024 04:09 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 14 Aug 2024 04:09 PM IST
सार

फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल, न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने मामले को अंतिम बहस के लिए 18 सितंबर को तय किया है।

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Delhi HC accepts actress Jacqueline Fernandez plea to quash chargesheet in money laundering case
जैकलीन फर्नांडीज - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार

उच्च न्यायालय ने बुधवार को जैकलीन फर्नांडीज की याचिका को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर ईसीआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई है। सुकेश चंद्रशेखर भी रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों के आरोपियों में से एक है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने मामले को अंतिम बहस के लिए 18 सितंबर को सूचीबद्ध किया।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील उपलब्ध नहीं थे। पीठ को बताया गया कि मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं। जैकलीन फर्नांडीज की ओर से वकील सिद्धार्थ अग्रवाल, अधिवक्ता प्रशांत पाटिल और शक्ति पांडे उपस्थित रहे। हाई कोर्ट ने पक्षों से महत्वपूर्ण संक्षिप्त दलीलें दाखिल करने को कहा है।
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हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने 8 अगस्त 2021 के ईसीआईआर को रद्द करने की मांग की है। इससे पहले वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने तीन कानूनी मुद्दे उठाए थे, जो उनके अनुसार केवल संवैधानिक न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है, ट्रायल कोर्ट द्वारा नहीं।
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हालांकि, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मामला आरोप पर बहस के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है। निर्देश पर सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि वह कोई अंतरिम राहत नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को रोकना नहीं चाहते हैं। लिबर्टी ने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की मांग की, जो उनके अनुसार उठाए गए कानूनी मुद्दों के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हैं।


उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के समय परीक्षण किए जाने पर उनकी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता के अधीन अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी थी। अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की कथित उगाही से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज आरोपियों में से एक हैं।

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