फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi govt says to SC not any work do in delhi after bench verdict

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा- ऐतिहासिक फैसले के बाद भी काम पड़ा है ठप

Wed, 18 Jul 2018 05:07 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाल, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाल, नई दिल्ली Updated Wed, 18 Jul 2018 05:07 PM IST
विज्ञापन
Delhi govt says to SC not any work do in delhi after bench verdict
lg vs cm

दिल्ली में छिड़ी अधिकारों की जंग को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। यह सुनवाई ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में की गई जिसके संबंध में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

विज्ञापन


दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी कि शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक फैसले के बाद भी राजधानी का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि संविधान पीठ के फैसले के बावजूद वह अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश नहीं दे पा रही है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए टाल दी है।
विज्ञापन


गौरतलब है कि दिल्ली सरकार का ये केस पूर्व वित्त मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम लड़ रहे हैं। पी. चिदंबरम ने अदालत में कहा कि, सरकार का कामकाज पूरी तरह ठप्प है। संविधान पीठ के फैसले और उसमें सभी पहलुओं पर स्पष्टीकरण के बावजूद हम अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकते, उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन मुद्दों को जल्दी सुलझाने की आवश्यकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी मामले में दिल्ली सरकार की पैरवी कर रहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अधिकारी इस संबंध में हलफनामा दायर करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हलफनामा दायर किया है।


गौरतलब है कि 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग को लेकर चल रहे मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्री-परिषद के पास फैसले लेने का अधिकार है। संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि हर मामले में एलजी की सहमति जरूरी नहीं, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed