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डीजे का शोर अब नींद में नहीं डालेगा खलल, तेज बजा तो कट जाएगी बिजली

Sat, 07 Dec 2019 09:18 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 07 Dec 2019 09:18 PM IST
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Delhi government will take help of sound limiter release notification
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार साउंड लिमिटर का सहारा लेने जा रही है। किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम को तभी इजाजत मिलेगी, जब आयोजन में शामिल वाद्य यंत्रों में साउंड लिमिटर लगा होगा। दिल्ली सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी है। तत्काल प्रभाव से इसे लागू भी कर दिया गया है।

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दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी सरकारी या निजी कार्यक्रम में बिना साउंड लिमिटर वाला ऑडियो सिस्टम व पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं लगाया जा सकेगा। जिला स्तर के अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी निर्माता, डीलर, दुकानदार बगैर साउंड लिमिटर के खरीद-फरोख्त न हो सके। यह व्यक्ति व संस्था दोनों पर लागू होगा। 
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अधिकारियों का कहना है कि इसके बारे में जिला स्तरीय अधिकारी जागरूकता अभियान चलाएंगे। वह साउंड सिस्टम निर्माताओं व विक्रेताओं के साथ कार्यक्रम आयोजकों भी इसके बारे में जानकारी देंगे। अभी तक इस तरह का कानून सिर्फ कोलकाता और मेघालय में लागू था, अब इसे दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है। कोशिश शहर को ध्वनि प्रदूषण से बचाने की है।
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रिहायशी इलाके में 55 डेसिबल व व्यावसायिक में 65
नया कानून लागू होने के बाद अब रिहायशी इलाके में 55 डेसिबल, व्यावसायिक में 65 डेसिबल और औद्योगिक इलाके में 75 डेसिबल से ज्यादा तीव्रता की ध्वनि पैदा करने वाले लाडस्पीकर या डीजे लगाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम क अनुमति जिला, पुलिस प्रशासन, स्थानीय निकाव व डीडीए तभी देगा जब म्यूजिक सिस्टम में साउंड लिमिटर लगा हो। 

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हरदीप सिंह बनाम राज्य के एक मामले में एनजीटी ने इस बारे में आदेश दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने यह सरकुलर जारी किया है। अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1998 की धारा 15 के तहत पांच साल तक की सजा या एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।


समझिए साउंड लिमिटर
साउंड लिमिटर या नॉइस लिमिटर एक डिजिटल उपकरण है, जो माइक्रोफोन में लगाया जाता है। इससे ध्वनि के उस दबाव का नापता है, जितने पर इसे फिक्स किया जाता है। फिक्स तीव्रता पर पहुंचने के बाद इसमें रेड लाइट जलती है। अगर चंद सेकेंड तक लाइट जलती रहती है तो लिमिटर संबंधित उपकरण की बिजली सप्लाई काट देता है।

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