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प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने उतारा नया वाहन, पंजीकरण के लिए नई नीति तैयार

Wed, 23 Nov 2016 12:08 AM IST
बृजेश सिंह/अमर उजाला, नई दिल्ली
बृजेश सिंह/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 23 Nov 2016 12:08 AM IST
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delhi government will introduced e-cart to fight pollution in delhi

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ई-रिक्शा के बाद दिल्ली सरकार ई-कार्ट (बैट्री चालित मालवाहक वाहन) को सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसके लिए पंजीकरण की नीति बना ली गई है।

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क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को पंजीकरण का आदेेश जारी कर दिया गया है। ई-कार्ट की पंजीकरण नीति सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 81 के तहत बनाए गए है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-रिक्शा भी कॉर्मिशियल कैटिगरी में आता है।
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मगर इसका इस्तेमाल यात्रियों के लिए किया जा सकता है। पहली बार दिल्ली में बैट्री चालित कॉर्मिशियल वाहनों के पंजीकरण का दरवाजा खोला गया है। इसका ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन चार्ज से थोड़ा ज्यादा चार्ज होगा। दरअसल, सरकार ने यह कदम बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया है।
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ई-कार्ट पंजीकरण पॉलिसी के तहत फिटनेस टेस्ट व सर्टिफिकेट के लिए कुल 200 रुपये देने होंगे। वाहन पंजीकरण का शुल्क 3000 रुपये होगा। मोटर व्हीकल पर टैक्स उसके वजन के हिसाब से लिया जाएगा।

665 रुपये वार्षिक चार्ज शुल्क

delhi government will introduced e-cart to fight pollution in delhi
अगर वह एक टन से कम है तो उससे दिल्ली मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1962  के तहत दूसरे वाहनों की तरह उससे भी 665 रुपये वार्षिक चार्ज के रूप में वसूले जाएंगे। बैट्री चालित वाहनों को पार्किंग चार्ज देना होगा जो कि एमसीडी की ओर से तय पॉलिसी के तहत लिया जाएगा।

यानि लाइट गुड्स व्हीकल (हल्के मालवाहक वाहन) के लिए 2500 रुपये होगा जो कि वन टाइम चार्ज होगा। वैसे सामान्य ईधन यानि डीजल से चलने वाले नए कॉर्मिशियल वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट 2 साल के लिए होता है।

मगर मोर्थ (सड़क एवं राज्यमार्ग परिवहन मंत्रालय) की अधिसूचना मेें बैट्री चालिक वाहनों को मिली छूट के तहत ई-कार्ट को यह फिटनेस सर्टिफिकेट तीन साल के लिए जारी किया जाएगा।
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