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अब रेस्तरां-बार में नहीं बजेगा रिकॉर्डेड गाना, दिल्ली सरकार ने जारी किया ये फरमान

Mon, 21 May 2018 09:51 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 21 May 2018 09:51 AM IST
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delhi government order to bar restaurants to not play recorded music in delhi NCR
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दिल्ली सरकार ने रेस्तरां-बार मालिकों के लिए नया फरमान जारी कर दिया। इस फरमान में रेस्तरां और बार मालिको को अपने परिसर में रिकॉर्डेड गाना या संगीत  नहीं बजाने का निर्देश दिया हैं। 

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दिल्ली सरकार का आदेश है कि अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसपर सख्स कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आबकारी नियम 2010 के तहत ये निर्देश दिया है कि ऐसे जगहो पर सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के जरिए सीधे गायन और वादन का प्रोग्राम करपाया जाए।

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बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को स्थानीय लोगों से कई शिकायतें मिली थी। इनके मुताबिक शहर में कई ऐसे रेस्तरां-बार हैं जो बिना मतलब के हल्ला मचाते हैं। दिल्ली में बहुत से ऐसे रेस्तरां और बार हैं, जिनमें ज्यादातर ग्राहकों का आकर्षित करने के लिए रिकॉर्डेड गाने या संगीत बजाते हैं।

आबकारी आयुक्त अमजद टाक ने कहा कि एल-17 मतलब ऐसे रेस्तरां जो खाना और शराब दोनों परोसते हैं, उन्हें पेशेवरों से सीधे गायन वादन कराने की परमिशन है।

जबकि दिल्ली आबकारी नियम 2018 के नियम 54 (4) के तहत एल-17 लाइसेंस रखने वाले प्रतिष्ठानों को केवल सीधे गायन और वादन की इजाजत है। ऐसे में आबकारी विभाग की टीमें रेस्तरां जाएंगी और नियमों का उल्लंघन करने पर वालो के खिलाफ कार्रवाई करेंगी।

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