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Delhi Covid Guidelines: आज से राजधानी में येलो अलर्ट, जानिए पाबंदियों के बाद क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Tue, 28 Dec 2021 04:22 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 28 Dec 2021 04:22 PM IST
सार

New Covid Guidelines in Delhi: इस खबर में जानिए कि येलो अलर्ट क्या होता है और इसमें कौन सी पाबंदियां लागू होती हैं....

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Delhi New Guidelines: Delhi Government DDMA Issues Covid Rule Grap, Check All Restrictions What Will Open and Closed
दिल्ली में लागू हुआ ग्रेप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों को भरोसा दिलाया कि कोरोना से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। इस बार दिल्ली सरकार कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना ज्यादा तैयार है। केजरीवाल की सलाह है कि वक्त चिंता करने का नहीं, जिम्मेदार बनने का है। कोविड प्रोटोकॉल का सबको पालन करना है। घर से बाहर मास्क जरूर पहन कर निकलें। मार्केट में भीड़ न करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार-बार हाथ धोते रहें।

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कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत येलो अलर्ट जारी करने का फैसला किया है। तत्काल प्रभाव से मंगलवार को लागू आदेश के तहत अब दिल्ली मेट्रो, डीटीसी बस समेत सार्वजनिक परिवहन के सभी माध्यमों पर मुसाफिरों की संख्या 50 फीसदी होगी। 

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वहीं, बाजार व मॉल्स सम-विषम के फार्मूले पर खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच रहेगा। दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थान, सम्मेलन कक्ष समेत सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, बैंक्वेट हॉल, स्पा एंड वेलनेस क्लिनिक, योग संस्थान व जिम अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है।

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कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए डीडीएमए ने बीते अगस्त में कोविड के लिए ग्रैप को मंजूरी दी थी। इससे कोरोना बढ़ने पर बंदिशें लगाने का फैसला संक्रमण दर, सक्रिय व अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या को देखते हुए लेना है। मामले तय संख्या से ज्यादा होने पर ग्रैप लागू करना है। इसी संदर्भ में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा की गई। इसमें संबंधित अधिकारियों ने बताया कि रविवार से दिल्ली में संक्रमण दर 0.50 फीसदी से ऊपर बनी हुई है। ऐसी सूरत में ग्रैप के पहला चरण के तौर पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया।



इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ग्रैप से वैज्ञानिक तौर पर यह पता रहता है कि कितना करोना हो जाएगा, क्या बंद करें और कितना कोरोना होगा तो और क्या बंद कर देंगे। इसमें तय किया गया है कि लगातार दो दिन तक संक्रमण दर 0.50 फीसदी से अधिक होने पर येलो लेवल आ जा जाएगा। दिल्ली में अभी के हालात यही हैं। ऐसे में ग्रैप के लेवल वन को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कुछ चीजों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने इस बार ज्यादा तैयार कर रखी है। वक्त चिंता करने की नहीं है, जरूरत जिम्मेदार बनने की है।

येलो अलर्ट में कुछ इस तरह चलेगी दिल्ली

इन चीजों पर लगी पाबंदी
लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर के साथ शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पा एंड वेलनेस क्लिनिक, योग संस्थान, जिम, मनोरंजन पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, स्वीमिंग पूल, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सम्मेलन, बीटुबी प्रदर्शनी।

क्षमता से कम पर मिलने वाली सेवाएं
1. मेट्रो: बैठने की क्षमता के 50 फीसदी यात्रियों को इजाजत।
2. बस: बैठने की क्षमता का 50 फीसदी, छूट प्राप्त लोग ही कर सकेंगे सफर।
3. ऑटो, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा: सिर्फ दो सवारी।
4. मैक्सी कैब: पांच सवारी।
5. आरटीवी: 11 सवारी।
6. धार्मिक स्थल: खुलने के बाद भी प्रवेश की इजाजत नहीं।
7. अंत्येष्ठि संस्कार: बीस लोग हो सकते हैं शामिल।
8. शादी समारोह: घर व कोर्ट रूम में होंगी, 20 लोग ही शामिल।
9. पार्क, गार्डेन व गोल्फ कोर्स: घूमने, दौड़ने का खेलने की ही इजाजत, नहीं हो सकेगी पिकनिक।
10. स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स व स्टेडियम: प्रशिक्षण कार्यों में ही होगा इस्तेमाल।
11. निजी दफ्तर: 50 फीसदी की क्षमता पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे के बीच खुलेंगे। छूट से संबंधित सेवाओं में 100 फीसदी तक मौजूदगी संभव।
12. दिल्ली सरकार के दफ्तर: अधिकारी रहेंगे 100 फीसदी तो नीचे के कर्मचारी 50 फीसदी, विभीगीय अध्यक्ष करेगा इसे लागू करने का इंतजाम।
13. केंद्र सरकार के दफ्तर: केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार चलेंगे।
14. होटल व लॉज: सिर्फ कमरों में अतिथियों को ठहराने व उनके खानपान का ही होगी इजाजत, दूसरी सारी गतिविधियां रहेंगी बंद।
15. रेस्टोरेंट व बार: 50 फीसदी क्षमता पर सुबह आठ से रात 10 बजे के बीच रेस्टोरेंट और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार।
16. साप्ताहिक बाजार: एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी के सिर्फ एक जोन में एक दिन में लगेगी बाजार, आम दिनों की तुलना में 50 फीसदी वेंडर को ही रहेगी दुकान लगाने की इजाजत।
17. दुकान: सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे के बीच सम-विषम फार्मूले से खुलेंगी दुकानें। शॉप नंबर के हिसाब से तय होगा दिन।

पूरी तरह खुली रहने वाली गतिविधि
1. जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़ी दुकानें व संस्थान।
2. ई-कामर्स सेवाओं के तहत होने वाली डिलिवरी।
3. निर्माण गतिविधि।
4. औद्योगिक संस्थान, उत्पादन इकाइयां।
5. नाई की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर।
6. अकेली और आवासीय इलाकों की दुकानें।

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