अब हर इलाके का होगा अलग पार्किंग चार्ज, नया नियम तैयार कर रही दिल्ली सरकार
राजधानी में पार्किंग व्यवस्था को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार पार्किंग नियम तैयार कर रही है। इसे लागू कराने के लिए स्थानीय नगर निगमों को कार्रवाई का भी अधिकार मिलेगा। यह पार्किंग नियम हाल ही में तैयार की गई ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी और जनता से मिले सुझावों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जब हम ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी को अंतिम रूप दे देंगे तो उसमें से नए पार्किंग नियम बनेंगे। इसमें साफ लिखा होगा कि पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने के साथ उसके देखभाल की जिम्मेदारी किस एजेंसी की होगी।
इसका प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगा। एक्ट की धारा 138 राज्य सरकार को वाहन व पार्किंग से जुड़े नियम बनाने का अधिकार देती है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार सड़क पर वाहन खड़े करने, उसे छूट देने, पार्किंग स्थल व उसका चार्ज तय करने समेत वाहनों से जुड़े अन्य नियम बना सकती है। इससे अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई संभव हो सकेगी।
रिपोर्ट का इंतजार
सरकार ने मौजूदा ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी से ही पार्किंग नियम बनाने की तैयारी की है। इसके लिए सरकार ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी और जनता से मिले सुझावों पर काम करने के लिए गठित चार सदस्यीय विशेष समिति के रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अधिकारी की मानें तो कमेटी की एक बैठक इसी सप्ताह हुई है। समिति के ज्यादातर सदस्य वाहन पार्किंग चार्ज बढ़ाने के साथ इलाकेवार चार्ज तय करने को राजी हैं।
मसलन, रिहायशी इलाकों का पार्किंग चार्ज एक होगा, जबकि व्यवसायिक इलाकों का अलग। इसके अलावा एक से ज्यादा वाहन रखने वाले लोगों पर वन टाइम पार्किंग चार्ज बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।
1 करोड़ वाहन दिल्ली में पंजीकृत
फैक्ट फाइल
1 करोड़ वाहन दिल्ली में पंजीकृत
94.85 लाख वाहन नॉन ट्रांसपोर्ट (निजी) वाहन
6.08 लाख ट्रांसपोर्ट वाहन (गुड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट)
264 एमसीडी पार्किंग साइट्स
54,982 वाहनों के लिए जगह
54 मल्टीलेवल या अंडरग्राउंड पार्किंग
80 फीसदी पार्किंग दिल्ली में एमसीडी की है
980 कॉमर्शियल स्ट्रीट एमसीडी की है।
2183 मिक्स लैंड यूज (आवासीय व कॉमर्शियल)