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हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 11 निर्दलीय, केजरीवाल के खिलाफ नहीं भर पाए थे नामांकन
Fri, 07 Feb 2020 12:20 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 07 Feb 2020 12:20 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
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दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ना भर पाने वाले 11 लोगों की याचिका गुरुवार को खारिज होने के बाद आज ये सभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इनका आरोप लगाया है कि रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन दाखिल करने से इनकार कर दिया है। ये सभी लोग नई दिल्ली विधानसभा सीट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए पर्चा भरना चाहते थे।
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दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ
मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और सी हरिशंकर की पीठ ने इन 11 लोगों की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है। इससे पहले हाईकोर्ट की अन्य एकल पीठ ने इन 11 निर्दलीय लोगों की याचिका को खारिज कर दिया था।
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हाईकोर्ट के इस फैसले को इन लोगों ने मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया था कि उन्होंने 20 और 21 जनवरी को नामांकन दाखिल करने का प्रयास किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन भरने से इनकार कर दिया था।
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रिटर्निंग अधिकारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगे बुलाकर उनका नामांकन भरने के चलते उन लोगों को नामांकन नहीं भरने दिया था।