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दिल्ली: लवकुश रामलीला के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज, कोरोना के नियमों का नहीं हो रहा था पालन

Sat, 09 Oct 2021 11:11 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 09 Oct 2021 11:11 AM IST
सार

दिल्ली में कोरोना के नियमों को लेकर गाइडलाइन जारी करने वाले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में रामलीला और दशहरा के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति इसी शर्त पर दी गई है कि यहां कोरोना के नियमों का पालन होगा।

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Delhi delhi police files case against luv kush ramlila organisers for not following covid norms
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने लवकुश रामलीला के आयोजकों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। रामलीला कमेटी के खिलाफ कोरोना के नियमों में ढिलाई देने के लिए केस दर्ज किया गया है। 
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उत्तरी जिला के डीसीपी सागर सिंह कलसी का कहना है कि लवकुश रामलीला के आयोजकों ने पुलिस को आश्वस्त किया था कि वह कोरोना के सभी नियमों का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद हमने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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दिल्ली में कोरोना के नियमों को लेकर गाइडलाइन जारी करने वाले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में रामलीला और दशहरा के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति इसी शर्त पर दी गई है कि यहां कोरोना के नियमों का पालन होगा।
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डीडीएमए ने विस्तार से गाइडलाइन जारी कर कहा है रामलीला कमेटियों को कोरोना के सभी नियमों का पालन करना होगा। पंडाल में दर्शकों की संख्या सीट के बराबर होनी चाहिए। प्रवेश और निकास के द्वार अलग-अलग होने चाहिए।
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