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डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइन: दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे आठवीं तक के स्कूल, बनेंगे आपातकालीन क्वारंटीन रूम

Mon, 30 Aug 2021 01:19 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 30 Aug 2021 01:19 PM IST
सार

दिल्ली में एक सितंबर से कक्षा नौवीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में आज डीडीएमए ने आपातकालीन इस्तेमाल के लिए गाइडलाइन जारी की है।

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Delhi ddma issues guideline related to school reopening for emergency use quarantine rooms to be set up in schools and colleges
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में स्कूल खुलने को लेकर डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार स्कूल और कॉलेजों में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए क्वारंटीन रूम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में नियमित अतिथियों के आने पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही बच्चों के लंच आदान-प्रदान पर भी रोक रहेगी और हर बच्चे की थर्मल स्कैनिंग होगी।

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डीडीएम ने स्कूलों व अन्य स्थानों के लिए निम्न गाइडलाइन जारी की है-

1) इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंधः
a) कक्षा 8 तक के सभी स्कूल और इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। हालांकि नौवीं कक्षा और उससे ऊपर की क्लास के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण संस्थान और लाइब्रेरी खुलेंगे। वह भी सिर्फ 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ ही।
b) सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़े पर रोक रहेगी।
c) विवाह समारोह को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए बैंक्वेट हॉल का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, अन्य सभी तरह के प्रशिक्षण संस्थान और लाइब्रेरी को खोलने से पहले निम्न नियमों का पालन करना होगा-
1) स्कूल से लेकर किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान के प्रमुख को स्कूल व अभिभावक संगठन से जुड़े सदस्यों से बैठक करनी होगी और संस्थान खोलने पर उनकी राय लेनी होगी। शिक्षक आदि को अभिभावकों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी।
2) छात्रों में आत्मविश्वास बढ़े इसे लेकर जब भी जरूरत होगी स्कूल समेत किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रमुख को मीटिंग करने की सलाह दी गी है।
3) शिक्षण संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि स्कूल में मास्क, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनर, साबुन आदि हर तरह का इंतजाम हो और यह नियमित रूप से कार्य में लाया जाए।
4) शिक्षण संस्थान के मुखिया की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि उसके स्टाफ वैक्सीनेट हैं या अगर नहीं लगी है तो जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन लग जाए।









कौन सी गतिविधियां स्कूल में स्वीकृत हैं-
1) टाइम टेबल बनाते वक्त शिक्षण संस्थान के हेड को यह ध्यान रखना है कि बच्चों को हाथ धोने का भी समय मिले। क्लास की सीट क्षमतो को देखकर सिर्फ 50 प्रतिशत बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाए। लंच खुली जगह पर बच्चे करें ऐसा इंतजाम करना होगा क्योंकि उस समय उनका मास्क उतरा होगा। मेन गेट पर भीड़ इकट्ठा न हो।
2) बच्चों को लंच, किताब, कापियां और स्टेशनरी का आदान-प्रदान नहीं करना है।
3) जो बच्चे, शिक्षक और कर्मी कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी।
4) हेड ऑफ स्कूल आदि को यह बातें भी ध्यान में रखनी होंगी कि संस्थान के कॉमन एरिया की नियमित सफाई हो। क्लासरूम लगातार सैनिटाइज हो, एंट्री गेट पर भी सैनिटाइजेशन हो, हाथ धोने के लिए उचित तौर पर साबुन और पानी की व्यवस्था हो। बैठने की भी ठीक व्यवस्था हो। बसों आदि में भी नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन हो और कर्मियों को वैक्सीन डोज लग गई हो।

अन्य गाइडलाइन-
नियमित आधार पर छात्रों और कर्मचारियों के नमूने एकत्र करना
कक्षाओं व प्रयोगशालाओं में इस तरह से व्यवस्था करनी होगी कि कोविड-19 केदिशा-निर्देश ना टूटें। 
कक्षाओं व प्रयोगशालाओं में इस तरह से व्यवस्था करनी होगी कि कोविड-19 केदिशा-निर्देश ना टूटें। 
बच्चों के एक ग्रुप के स्कूल से निकलने के बाद दूसरे ग्रुप के आने के बीच एक घंटे का अंतराल जरूरी है। 
बच्चे लंबे अंतराल के बाद स्कूल आ रहे हैं, लिहाजा बच्चों की काउंसलिंग की जाए।
माता-पिता की अनुमति लेना जरूरी है कि उनका बच्चा स्कूल आएगा या नहीं।

2) निम्न गतिविधियों पर पाबंदियों के साथ रोक नहीं होगी। इन गतिविधियों के लिए किसी भी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होगीः
a) रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुलेंगे।
b) बार भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
c) सिनेमा थियेटर और मल्टीप्लेक्स भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुलेंगे।
d)ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुलेंगे।
e)बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी भी लगाई जा सकती है जिसमें सिर्फ व्यापारिक अतिथियों को आने की अनुमति होगी।
f) दिल्ली मेट्रो में 100 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। खड़े होकर सवारी की इजाजत नहीं होगी। 
g) सभी तरह की बसों में भी 100 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति होगी।
h) पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ई-रिक्शा (2 यात्री), टैक्सी कैब ग्रामीण सेवा और फट फट सेवा (2 यात्री), मैक्सी कैब (5 यात्री), आरटीवी (11 यात्री) में अनुमति होगी।
i) अंतिम संस्कार में 100 लोगों को अनुमति होगी।
j) शादियों में 100 मेहमानों को आने की अनुमति होगी।
k) धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन कोई दर्शन नहीं कर सकता।
l) स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन यहां कड़ाई से कोविड के नियमों का पालन होगा।
m)स्पा को खुलने की अनुमति होगी लेकिन निम्न शर्तों के साथ-
1) सभी थेरेपिस्ट आदि को साफ-सफाई, मास्क लगाने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सामान्य परिस्थिति में ग्राहक और कर्मी को 6 फीट की दूरी बनानी जरूरी है।
2) स्पा के सभी कर्मचारियों को या तो वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए या फिर हर 15 दिन पर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है।
3) हर कर्मी और क्लाइंट की रोजाना थर्मल स्कैनिंग होगी और किसी में भी मामूली लक्षण भी मिलते हैं तो उन्हें स्पा के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा।
4) हर सेवा प्रदाता जो 30 मिनट से ज्यादा की सेवा उपलब्ध कराएगा उसको फेस मास्क और शील्ड पहनना अनिवार्य है।
n) सभी साप्ताहिक बाजार खोले जा सकेंगे लेकिन उसके लिए कोविड नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है।

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