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17 साल बाद इंसाफ: दिल्ली कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में पूर्व MLA और पत्नी को सुनाई सजा, सरेंडर का आदेश
Mon, 26 Feb 2024 12:27 PM IST
अनुज कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Mon, 26 Feb 2024 12:27 PM IST
सार
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व विधायक और उसकी पत्नी को 17 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही आज आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : गूगल
विस्तार
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक 17 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक और उसकी पत्नी को सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 17 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी को सात साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 44 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से धोखाधड़ी से जुड़ा है। दोषियों को आज आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।
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Delhi's Rouse Avenue Court has awarded seven years jail sentence to former MLA Ranbir Singh Kharb and wife in 17 years old cheating case. The court has also imposed a fine of Rs 44 lakhs on them.
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This case pertains to cheating with investors on the pretext of high return. The… — ANI (@ANI) February 26, 2024