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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद, 2015 में की थी हैवानियत

Mon, 22 Jul 2019 07:56 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 22 Jul 2019 07:56 PM IST
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Delhi court sentenced a man to life imprisonment for raping his 10-year-old daughter
सांकेतिक तस्वीर
अदालत ने अपनी ही दस वर्षीय बेटी को दुष्कर्म का शिकार बनाने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला दिल्ली के उत्तरी जिले का है। 
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रोहिणी जिला अदालत की विशेष न्यायाधीश सीमा मैनी ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 40 वर्षीय आरोपी पिता को पॉक्सो की धारा 6, आईईपीसी की धारा 376(2) के तहत दोषी ठहराया। 
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घटना बेहद भयावह है और जब यह भयानक कृत्य खुद पिता द्वारा किया गया है, जो पिता अपने बच्चे के लिए रक्षक माना जाता है, जिसने अपनी बच्ची को इस स्तर की शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाई। 
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आदेश में कहा गया कि दोषी इस किस्म का आक्रामक है, जिसने खुद अपनी बेटी से दुष्कर्म किया। ऐसे किसी शख्स को सजा में छूट नहीं दी जा सकती।अदालत ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने उत्तरी जिला डीएलएसए के सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पीड़िता की मां को एक महीने के अंदर यह राशि मिल जाए ताकि इसका इस्तेमाल बच्ची के पुनर्वास के लिए किया जा सके। 

अभियोजन के मुताबिक, 8 दिसंबर 2015 को जब बच्ची अपने स्कूल से लौटी, उसने अपने पिता को घर में देखा और उसकी मां काम पर गई थी। उसके दो छोटे भाई स्कूल में थे। उसके पिता ने उसे खाना खाकर सो जाने को कहा। जब वह बेड पर चली गई तो पिता उसके पास आया और उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। 

दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद पिता ने बच्ची को धमकाया कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए। अगले दिन उसने फिर बेटी से दुष्कर्म किया। इस बार लड़की ने मां के घर लौटने पर उसे अपनी आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता ने 11 दिसंबर, 2015 को महिला हैल्पलाइन को फोन किया। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया था।
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