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2G मामले में जवाब दाखिल करने को मांगा समय तो अदालत ने कहा, ‘3-3 हजार पेड़ लगाओ’

Thu, 07 Feb 2019 03:22 PM IST
पूजा त्रिपाठी भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 07 Feb 2019 03:22 PM IST
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delhi court orders to plant 3000 trees to 2 persons and a company for not replying in 2g case
delhi high court - फोटो : PTI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो व्यक्तियों और तीन कंपनियों को टू जी मामले में उन्हें आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए वक्त मांगे जाने पर प्रत्येक को तीन-तीन हजार पौधे लगाने का बुधवार को आदेश दिया।

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न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एडं वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव अग्रवाल तथा कंपनियों- डायनमिक रिएलिटी, डीबी रिएलिटी लिमिटेड तथा निहार कन्स्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को जवाब देने के लिए एक अंतिम अवसर प्रदान किया।
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अदालत ने इन्हें दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में पौधे लगाने के लिए संबंधित वन विभाग के अधिकारी से 15 फरवरी को मुलाकात करने का निर्देश दिया। 

गौरतलब है कि निचली अदालत ने धनशोधन मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोझी सहित दो व्यक्तियों तथा तीन कंपनियों को आरोपमुक्त कर दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। 

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