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Delhi: दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई को दी मंजूरी, असम में हथियार लूटपाट मामले में मिली एक आरोपी की ट्रांजिट रिमांड

Sun, 22 Oct 2023 07:06 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sun, 22 Oct 2023 07:06 PM IST
सार

दिल्ली की कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में हथियार लूटपाट मामले में एक शख्स की ट्रांजिट रिमांड सीबीआई को दी है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि 4 मई को हथियार लेकर लगभग 5 हजार लोग जबरन मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (एमपीटीसी) परिसर में घुस गए थे।

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Delhi court give transit remand of a person to CBI in arms robbery case in Assam violence
दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई को दिया आदेश - फोटो : गूगल

विस्तार

दिल्ली की एक कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए एक शख्स की रिमांड सीबीआई को दे दी है। मई में एक पुलिस प्रतिष्ठान से बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद लूटने वाली भीड़ से संबंधित मणिपुर हिंसा मामले में मणिपुर की अदालत में पेश करने के लिए एनआईए द्वारा पहले गिरफ्तार किया गया था।
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विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने सीबीआई को आरोपी मोइरांगथेम आनंद सिंह (45) की ट्रांजिट पुलिस रिमांड दे दी। आरोपी की ओर से पेश वकील राहुल कुमार ने कहा कि उन्हें मणिपुर हिंसा से संबंधित एक अलग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया । जिसके बाद से वह दिल्ली की तिहाड़ सेंट्रल जेल में बंद किया गया था।
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न्यायाधीश ने 20 अक्टूबर को सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया है। जिसमें दावा करते हुए कहा गया कि आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मणिपुर की कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक था।
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सीबीआई ने आरोप लगाया कि 4 मई को हथियार लेकर लगभग 5 हजार लोग जबरन मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (एमपीटीसी) परिसर में घुस गए, संतरियों को अपने कब्जे में ले लिया और अंदर रखे बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद को लूट लिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि चोरी किए गए हथियार आरोपियों और अन्य लोगों से तब बरामद किए गए। जब उन्हें हिंसा से संबंधित एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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