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Delhi Court: यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को राहत नहीं, डिफॉल्ट जमानत याचिका हुई खारिज

Wed, 17 Apr 2024 06:00 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 17 Apr 2024 06:00 PM IST
सार

दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को घर खरीदारों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को राहत नहीं दी। दोनों की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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Delhi court dismisses default bail plea former Unitech promoters Sanjay Chandra and Ajay Chandra
अदालत (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को घर खरीदारों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2018 में इनके खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, लोगों लाभ पहुंचाना, रिश्वत देना आदि धाराओं में 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कीं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने आदेश पारित करते हुए कहा कि जांच दल ने अपनी जांच कानूनी अवधि के भीतर पूरी की। इसलिए सीआरपीसी की धारा 167 के तहत याचिकाकर्ता डिफॉल्ट जमानत का हकदार नहीं है। 
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आगे साफ कहा कि अगर जांच निर्धारित समय के भीतर नहीं होती तो हम डिफॉल्ट जमानत को मान लेते। आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर्याप्त हैं।

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