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अदालत का फैसला: बेटे की परवरिश के लिए पति की संपत्ति बेच सकेगी मां, पर देना होगा ये सब हिसाब

Mon, 21 Feb 2022 08:16 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Mon, 21 Feb 2022 08:16 PM IST
सार

महिला ने कहा कि उसका बच्चा 12 साल का है। 2003 में उसके पिता की मौत हो गई थी। बच्चे की परवरिश के लिए पैतृक संपति के अलावा कमाई का कोई और जरिया नहीं है।

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Delhi court decision Mother will be able to sell husband s property to upbringing son
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चे की परवरिश के लिए मां अपने पति की पैतृक संपति बेच सकती है। लेकिन महिला को बेची गई संपत्ति से मिली रकम का पूरा हिसाब देना होगा। साथ ही रकम को किसी राष्ट्रीकृत बैंक में एफडी (फिक्स्ड डिपोजिट) करना होगा।

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द्वारका स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सचिन जैन की अदालत ने कहा कि मिली रकम से मां अगर वैकल्पिक रिहायशी या व्यावसायिक जगह खरीदती है तो इसकी जानकारी अदालत को देनी होगी। बच्चे के बालिग होने तक पैतृक संपति से प्राप्त राशि खर्च का हिसाब भी देना होगा। महिला ने कहा कि उसका बच्चा 12 साल का है। 2003 में उसके पिता की मौत हो गई थी। बच्चे की परवरिश के लिए पैतृक संपति के अलावा कमाई का कोई और जरिया नहीं है।

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