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Sanjay Singh: राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने व्यक्तिगत रूप से जा सकेंगे आप सांसद, कोर्ट ने दी इजाजत

Sat, 06 Jan 2024 05:30 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 06 Jan 2024 05:30 PM IST
सार

Excise PMLA Case: इससे पहले शुक्रवार को राउज एवन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा नामांकन फार्म भरने की इजाजत दे दी थी।

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Delhi Court allows AAP leader Sanjay Singh to physically visit to file his nomination forms for the upcoming
AAP MP Sanjay singh - फोटो : Amar ujala

विस्तार

दिल्ली की अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनाव में नामांकन फॉर्म दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आने की अनुमति दी। इससे पहले शुक्रवार को राउज एवन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा नामांकन फार्म भरने की इजाजत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह की तरफ से दायर आवेदन स्वीकार कर लिया था।

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शुक्रवार को अदालत ने जेल अधीक्षक को चुनाव के संबंध में अंडरटेकिंग, नामांकन फॉर्म और अन्य सहायक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की अनुमति देने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि जब सिंह के कानूनी प्रतिनिधि व परिवार के सदस्य जेल में उनसे मुलाकात के दौरान इसे प्रस्तुत करेंगे तो इसकी अनुमति दी जाए।

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आवेदन में उनके वकील ने कोर्ट से अपील में कहा, आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ नेता संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में फिर से नामित किया है क्योंकि उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी, 2024 को समाप्त होने वाला है। ऐसे में हिरासत में रहते हुए सिंह के हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की जाए। उनके पुन: नामांकन के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

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तीन माह से जेल में हैं संजय सिंह
दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। संजय सिंह को उत्पाद नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ। 22 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला वास्तविक है और सबूत कथित अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं। इसके बाद संजय सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

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