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Swati Maliwal: स्वाति मालीवाल को राहत, कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का नाम बताने के केस में किया बरी

Wed, 13 Aug 2025 01:38 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 13 Aug 2025 01:38 PM IST
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Delhi court acquits Swati Maliwal accused of revealing rape victim's name
स्वाति मालीवाल - फोटो : ANI

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल तथा एक अन्य आरोपी भूपिंदर सिंह को नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में बरी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2016 में मालीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जब वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थीं। 

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पुलिस ने कहा था कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन हुआ है। नाबालिग लड़की ने 23 जुलाई 2016 को अस्पताल में दम तोड़ दिया था। उसके पड़ोसी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए इस नोटिस की कापी में पीड़िता का नाम था। 
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प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि नोटिस को जानबूझकर विभिन्न व्हाट्सएप समूहों पर प्रसारित किया गया और टीवी चैनलों पर दिखाया गया। चूंकि मालीवाल राज्यसभा की मौजूदा सदस्य हैं, इसलिए मामले को मार्च 2025 में राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। मालीवाल को साल 2017 में तीस हजारी अदालत ने तलब किया था।

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