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कोचिंग सेंटर हादसा: चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित, 23 अगस्त को आएगा आदेश
Sun, 18 Aug 2024 05:10 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sun, 18 Aug 2024 05:10 AM IST
सार
अदालत ने राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने पर तीन छात्रों की मौत के मामले में चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
अदालत ने राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने पर तीन छात्रों की मौत के मामले में चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि वह 23 अगस्त को आदेश देगा। चार याचिकाकर्ताओं ने 6 अगस्त को जमानत याचिका दायर की थी। इनकी पहचान परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह के रूप में हुई है।
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आरोपियों पर 27 जुलाई को पुलिस स्टेशन राजिंदर नगर में दर्ज मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 105, 106 (1), 115 (2), 290 और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को 28 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
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उच्च न्यायालय के 2 अगस्त के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने संबंधी आदेश के बाद तीस हजारी स्थित सत्र न्यायालय ने 5 अगस्त, 2024 के आदेश के माध्यम से उचित न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता के साथ जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 31 जुलाई, 2024 को उनके आवेदनों को खारिज कर दिया था।
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