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सीएम आवास पर हमला केस: दिल्ली पुलिस ने सौंपी हाईकोर्ट को रिपोर्ट, अदालत ने कहा- मुख्यमंत्री सचिवालय से करें साझा

Mon, 30 May 2022 05:58 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 30 May 2022 05:58 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी स्थिति रिपोर्ट सौंपी जिसमें सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शनों को कम करने के निर्णय सहित सीएम आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का खुलासा किया गया है।

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Delhi CM kejriwal house vandalization case Delhi police submits status report in high court in sealed envelop court order to share with CM secretariat
अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ करते लोग (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले और तोड़फोड़ की जांच पर स्थिति रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ साझा करने का निर्देश दिया। अदालत ने रिपोर्ट की प्रति आप नेता सौरभ भारद्वाज को देने से इंकार करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट उन्हें नहीं दी जा सकती।

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वहीं पुलिस ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा के चलते सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पर किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ 30 मार्च को सीएम के आधिकारिक आवास पर तोड़फोड़ की एसआईटी जांच की मांग को लेकर राजधानी में आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने पुलिस को एक और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 21 जुलाई तय की है।
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सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी स्थिति रिपोर्ट सौंपी जिसमें सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शनों को कम करने के निर्णय सहित सीएम आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का खुलासा किया गया है।
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दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने स्थिति रिपोर्ट संतोषजनक होने पर मामले को बंद करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक अदालत के समक्ष जनहित याचिका का कोई औचित्य नहीं है, सीएम सुरक्षा का मामला दिल्ली पुलिस और अदालत के बीच है। उन्होंने कहा मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 28 को नोटिस जारी किया गया, जल्द ही मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भीड़ ने बैरिकेड को पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा था लेकिन उसके बाद अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, वीडियो में मौजूद लोगों को सम्मानित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने अदालत से उन्हें सुनवाई में भाग लेने और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया जो अनियंत्रित भीड़ से निपटने में विफल रहे।

मेहरा ने कहा दिल्ली में बहुत सारे पदाधिकारी हैं। यह तीसरी ऐसी घटना है। सिर्फ एक सड़क को विरोध मुक्त बनाने में इतना मुश्किल क्या है? वे इतने संकोच क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति भवन के बाहर धारा 144 लागू है तो सीएम आवास के बाहर करने में क्या कठिनाई है? उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता के साथ साझा की जाए। हालांकि, बेंच को इस आधार पर इसके लिए अस्वीकार कर दिया गया था कि इसमें शामिल मुद्दा एक संवेदनशील मामला है जिसे जनता के सामने सावर्जनिक नहीं किया जाना चाहिए।
 
याचिका में कथित घटना की स्वतंत्र आपराधिक जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई है। इसके अलावा, इसने भविष्य में दिल्ली के सीएम के व्यक्ति और आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। यह आरोप लगाया जाता है कि इस साल 30 मार्च को कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध की आड़ में दिल्ली के सीएम के आधिकारिक आवास पर हमला किया, जिसमें कहा गया था कि विरोध के नाम पर हिंसा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और न ही इसे माफ किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा का आरोप है, ने इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे एक निर्वाचित संवैधानिक पदाधिकारी की रक्षा कर रहे हैं और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा जैड + सुरक्षा दी गई है बावजूद इसके सुरक्षा में लापरवाही बरती गई।
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