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लॉकडाउन: गाजियाबाद में सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच वाहनों की आवाजाही पर रोक
Sun, 26 Apr 2020 08:59 PM IST
Mohit Mudgal
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Sun, 26 Apr 2020 08:59 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : लाल सिंंह
गाजियाबाद जिला प्रशासन ने रविवार को दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों के अधिकारियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
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गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे ने कहा कि अक्सर यह देखा जाता है कार्यालय के समय के दौरान सड़कों पर काफी ज्यादा वाहन होते हैं जिससे लॉकडाउन अप्रभावी हो जाता है। उन्होंने कहा कि नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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एडवाजरी के मुताबिक, प्रशासन ने कहा कि गाजियाबाद और दिल्ली के बीच आने वाले कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से पहले दिल्ली में प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। जबकि घर लौटते समय शाम 6 बजे के बाद गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करना होगा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के अंतराल में इन वाहनों को जिले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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इसके अलावा, विभिन्न शिफ्टों में काम करने वाली आवश्यक सेवाओं से संबंधित सभी कर्मचारियों को अपने विभागों के प्रमुखों से पास प्राप्त करना होगा क्योंकि दिल्ली या केंद्र सरकार के कार्यालयों के वैध पास दिखाए बिना, उन्हें दिल्ली से लौटते समय गाजियाबाद सीमा पार करने की अनुमति नहीं होगी।
उप सचिव और उससे ऊपर के रैंक के केंद्र सरकार के अधिकारियों को उनके विभागीय पहचान पत्रों के आधार पर अनुमति दी जाएगी। मीडियाकर्मियों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों और बैंक कर्मचारियों को भी अपना पहचान पत्र दिखाकर गाजियाबाद आने-जाने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह उपाय किया जा रहा है।