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Delhi : आप सरकार पर 50 हजार जुर्माना, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
Thu, 14 Mar 2024 05:39 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 14 Mar 2024 05:39 AM IST
सार
कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि जो सरकार अपनी महिला सम्मान योजना का खूब प्रचार कर रही है, उसने एक महिला को लाभ देने वाले आदेश को चुनौती देने का फैसला किया।
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Delhi high court
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के साथ अनुबंध के आधार पर स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत एक महिला को मातृत्व लाभ देने के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और शलिंदर कौर की खंडपीठ ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अपील गलत है, क्योंकि एकल-न्यायाधीश के आदेश ने एक युवा महिला को लाभ दिया जिसने पांच साल से अधिक समय तक उपभोक्ता मंच की सेवा की थी।
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पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी वयस्क महिलाओं को प्रति माह 1,000 दिए जाएंगे।
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कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि जो सरकार इस योजना का खूब प्रचार कर रही है, उसने एक महिला को लाभ देने वाले आदेश को चुनौती देने का फैसला किया।