बेटी और पत्नी के क्रियाकर्म के लिए मिली मोहलत, बंसल की जमानत बढ़ी
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भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार नौकरशाह बीके बंसल की अंतरिम जमानत विशेष सीबीआई अदालत ने तीन अगस्त तक बढ़ा दी है। पत्नी और बेटी की मौत के बाद होने वाले क्रिया-कर्म के लिए बंसल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का आग्रह किया था।
इससे पूर्व बुधवार को अदालत ने पत्नी व बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बंसल को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
बता दें कि बंसल की पत्नी सत्यबाला (57 )और बेटी नेहा (28) ने मंगलवार को आईपी एक्सटेंशन स्थित नीलकंठ अपार्टमेंट के अपने फ्लैट में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी।
नौ लाख की घूस के मामले में हुई थी गिरफ्तारी
कॉरपोरेट अफेयर के डीजी बंसल को सीबीआई ने मुंबई स्थित एल्डर फार्मास्यूटिकल के सीओओ (मुख्य संचालन अधिकारी) अनुज सक्सेना से नौ लाख रुपये की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
शुक्रवार को पटियाला हाउस के विशेष सीबीआई जज गुरदीप सिंह ने बीके बंसल के वकील की दलीलें सुनने के बाद बंसल की अंतरिम जमानत तीन अगस्त तक बढ़ा दी।
बंसल के वकील ने कोर्ट को बताया कि पत्नी व बेटी की मौत के बाद बंसल को कई संस्कार करने हैं और उनको पूरा करने के लिए उसे जमानत चाहिए।