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मानहानि मामला : आतिशी व संजय सिंह के खिलाफ सुनवाई 19 फरवरी तक टली
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नई दिल्ली। अदालत ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी और आप सासंद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत पर सुनवाई 19 फरवरी तक स्थगित कर दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल के समक्ष आप नेताओं के वकील ने जिरह के लिए समय मांगा जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
अदालत ने 16 जनवरी को आतिशी और सिंह को शिकायत पर नोटिस जारी किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेताओं ने जानबूझकर दीक्षित की साख को नुकसान पहुंचाया। यह मुद्दा आतिशी और संजय सिंह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उपजा है। जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि दीक्षित ने न केवल भाजपा से करोड़ों रुपये लिए, बल्कि उनकी पार्टी ने आप को हराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत भी की। दीक्षित ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा है। ब्यूरो
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अदालत ने 16 जनवरी को आतिशी और सिंह को शिकायत पर नोटिस जारी किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेताओं ने जानबूझकर दीक्षित की साख को नुकसान पहुंचाया। यह मुद्दा आतिशी और संजय सिंह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उपजा है। जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि दीक्षित ने न केवल भाजपा से करोड़ों रुपये लिए, बल्कि उनकी पार्टी ने आप को हराने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत भी की। दीक्षित ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा है। ब्यूरो
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