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Delhi: विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की मांग याचिका पर फैसला सुरक्षित, CAG रिपोर्ट को लेकर BJP ने की है मांग
Thu, 16 Jan 2025 07:20 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Thu, 16 Jan 2025 07:20 PM IST
सार
उच्च न्यायालय ने सीएजी की विभिन्न रिपोर्टों को सदन में पेश करने के लिए विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की मांग याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा के समक्ष सीएजी की रिपोर्ट पेश करने में देरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
उच्च न्यायालय ने सीएजी की विभिन्न रिपोर्टों को सदन में पेश करने के लिए विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की मांग याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और छह भाजपा विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जितेंद्र महाजन द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।
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पिछली सुनवाई में न्यायालय ने दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा के समक्ष सीएजी की रिपोर्ट पेश करने में देरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। न्यायालय ने यह भी कहा था कि सत्र बुलाना विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है और सवाल किया था कि क्या विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा करने के लिए आदेश दिया जा सकता है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हों।
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याचिका में दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को 14 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेजने का निर्देश देने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलाकर रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
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याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को वित्त, प्रदूषण, प्रशासन और शराब से संबंधित सीएजी रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजने का निर्देश देने की मांग की थी। नई याचिका में याचिकाकर्ताओं ने 16 दिसंबर, 2024 को दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया कि रिपोर्ट दो से तीन दिनों के भीतर अध्यक्ष को भेज दी जाएगी।