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Delhi: टेरर फंडिंग केस... सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर 21 मार्च को फैसला

Wed, 19 Mar 2025 10:53 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 19 Mar 2025 10:53 PM IST
सार

न्यायाधीश ने 10 सितंबर को इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद को अंतरिम जमानत दे दी थी, ताकि वह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर सकें। 

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Decision on bail plea of MP Engineer Rashid on March 21
इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पटियाला हाउस कोर्ट आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर 21 मार्च को अपना आदेश सुनाएगी। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने फैसले को टाल दिया। न्यायाधीश ने 10 सितंबर को इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद को अंतरिम जमानत दे दी थी, ताकि वह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर सकें। 

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न्यायाधीश ने 10 सितंबर को इंजीनियर रशीद के नाम से लोकप्रिय शेख अब्दुल रशीद को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने हेतु अंतरिम जमानत प्रदान की थी। इससे पहले न्यायाधीश ने राशिद के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उसकी अंतरिम जमानत अवधि 28 अक्तूबर तक बढ़ा दी थी। 
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इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा था कि उसने दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया है। साथ ही, आरोपी के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर वह आवेदन का विरोध नहीं कर रही है। राशिद को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में रखा गया है।

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