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Delhi: शपथ लेने के लिए राशिद की अंतरिम जमानत की तारीख तय, जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में है बंद
Mon, 10 Jun 2024 05:58 PM IST
श्याम जी.
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 10 Jun 2024 05:58 PM IST
सार
दिल्ली की अदालत ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका के लिए 18 जून की तारीख तय की है।
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अदालत (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद की याचिका पर दलीलें सुनने के लिए 18 जून की तारीख तय की है। जिसमें हाल ही में संपन्न चुनाव के बाद सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है।
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इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष को हराने के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। वह केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व विधायक भी हैं।
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एनआईए द्वारा राशिद के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने मामले की तारीख 18 जून तय की। एनआईए ने 7 जून को कहा कि लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ की अधिसूचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। न्यायाधीश ने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि यदि समारोह की अधिसूचना अगली तारीख से पहले आती है तो आरोपी मामले को जल्दी निपटाने की याचिका के साथ अदालत का रुख कर सकता है।
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राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्य करने के लिए विकल्प के रूप में अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। कथित आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम), 1967 अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए जाने के बाद वह 2019 से जेल में हैं। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।