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1996 में हुई थी लूट: 29 साल बाद सुनाया गया फैसला, लुटेरे को मिली तीन साल की सजा; एक आरोपी बरी
Wed, 12 Feb 2025 10:42 PM IST
श्याम जी.
संवाद न्यूज एजेंसी, अनूपशहर (बुलंदशहर)
संवाद न्यूज एजेंसी, अनूपशहर (बुलंदशहर)
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 12 Feb 2025 10:42 PM IST
सार
बुलंदशहर जिले में 29 साल बाद लूट के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी पाए जाने पर तीन साल कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है।
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कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
नरौरा थाना क्षेत्र के गांव ढक नगला में वर्ष 1996 में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय सिविल जज अवर खंड मयंक सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसे तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। जबकि एक अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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नरौरा के गांव ढक नगला निवासी विजय प्रकाश शसर्मा ने 11 जुलाई 1996 को थाने पर तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दस जुलाई की देर रात तीन बदमाश उनके घर में घुस आए थे। घटना के दौरान विजय प्रकाश अपनी पत्नी के साथ नीचे के कमरे में सो रहे थे, जबकि उनके बड़े भाई ब्रह्मप्रकाश शर्मा, भाभी, बच्चे और माता-पिता छत पर सो रहे थे। रात करीब 2 बजे जब विजय की पत्नी बच्चे के लिए दूध लेने बाहर निकलीं, तो उन्होंने देखा कि तीन बदमाश घर में घुस आए हैं, जिनमें से दो के हाथों में तमंचे थे. तभी बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर घर से 6,000 रुपये नगद, दो किलोग्राम चांदी के जेवरात, 5 तोला सोना और तीन घड़ियां (जैनम, टाइटन और एचएमटी) लूट ली थी।
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पीड़ित परिवार ने बदमाशों को बिजली की रोशनी में अच्छी तरह देख लिया था। पुलिस ने थाना नरौरा में लूट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने प्रकाश में आए आरोपी बच्चू सिंह निवासी ढक नगल और जगदीश निवासी गांव जयरामपुर थाना नरौरा के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। न्यायलय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर जगदीश को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे तीन साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि, दूसरे आरोपी बच्चू सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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