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पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Wed, 07 May 2014 01:06 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Wed, 07 May 2014 01:06 PM IST
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Wife husband's killer to life imprisonment

पारिवारिक विवाद में धारदार हथियार से पत्नी की गला रेतकर हत्या करने और फिर खुद भी आत्महत्या का प्रयास करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार श्रीवास्तव ने दोषी युवक को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता जयवीर सिंह ने बताया कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र के शिब्बनपुरा में रहने वाला जोनी नामक युवक रोहताश के मकान में किराए पर रहता था। घटना 9 दिसंबर 2009 की है। जोनी ने अपनी पत्नी पूजा की कमरे में ही चाकू से गर्दन रेत दी। पत्नी की हत्या के बाद उसने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया।
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चीख पुकार मचने पर पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला था। सरकारी वकील ने बताया कि मामला जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में विचाराधीन था।
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न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने पर जोनी को हत्यारा करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।

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